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Mahendragarh-Narnaul News: मारपीट व जान से मारने धमकी देने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Sun, 18 Jan 2026 12:11 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 18 Jan 2026 12:11 AM IST
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The anticipatory bail application of the accused, who is charged with assault and making death threats, has been rejected.
नारनौल। एडीशनल सेशन जज ने मारपीट व जान से मारने धमकी देने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में अदालत आरोपी को पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है।
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जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई 2013 को गांव बदोपुर निवासी अमित कुमार अपने साथियों के साथ रंजिश के चलते सुबह 9 बजे गांव के ही एक घर में घुस गया। जहां सरोज देवी घर का काम कर रही थी।
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इस दौरान अमित व उसके साथियों ने महिला के साथ मारपीट की और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पति वीरसिंह आया व अपनी पत्नी को छुड़वाया। इसके बाद जाते जाते अमित ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
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इस दौरान में महिला के कंधे, छाती व कोहनी पर गंभीर चोटें लगी थी। पीड़िता ने इसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई लेकिन कोर्ट के आदेशों के बावजूद आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।

इसी मामले में अमित ने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी जिसमें सुनवाई करते हुए एडीजे हर्षाली चौधरी ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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