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Mahendragarh-Narnaul News: अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर मिलेगा 3 लाख का अनुदान

Tue, 30 Dec 2025 02:07 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 30 Dec 2025 02:07 AM IST
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Scheduled Caste farmers will receive a subsidy of 3 lakh on the purchase of a tractor
नारनौल। हरियाणा कृषि विभाग ने राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये का अनुदान देने का फैसला किया है। इसके लिए 15 जनवरी तक एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने बताया कि कृषि निदेशालय की ओर से जारी हिदायतों के मुताबिक जिला के अनुसूचित जाति के किसानों को 45 हॉर्स पॉवर से ऊपर के नए ट्रैक्टर की खरीद पर एसबी 89 स्कीम के तहत 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि कृषि निदेशालय द्वारा जिला में उक्त स्कीम के तहत अनुदान पर 45 हॉर्स पॉवर से ऊपर के ट्रैक्टर पर अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान दिया जाएगा। विभाग ने यह फैसला इसलिए लिया है कि अनुसूचित जाति के किसान विभाग की उन अनुदान स्कीमों का लाभ उठा सकें जहां प्रार्थी के पास खुद का ट्रैक्टर होने की शर्त होती है।
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इंजीनियर दिनेश शर्मा ने बताया कि कृषि निदेशालय द्वारा जारी हिदायतों के मुताबिक उपरोक्त स्कीम में वही अनुसूचित जाति के किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि हो (परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि स्वामित्व भी मान्य) और जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। विभागीय पोर्टल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रार्थी को स्वयं के नाम की भूमि होने पर प्रमाण पत्र व अंडरटेकिंग विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
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