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Mahendragarh-Narnaul News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
Fri, 13 Sep 2024 12:43 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Fri, 13 Sep 2024 12:43 AM IST
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नारनौल। नाबालिग पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने, दुष्कर्म करने और फोटो वायरल करने के मामले में दोषी को दस साल का कठोर कारावास व 1 लाख 53 हजार का जुर्माना लगाया गया है। न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को 4 लाख की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश भी दिए हैं।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वीरवार को केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी कोटपूतली के निशु को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष, पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष और धारा 67-बी आईटी एक्ट के तहत 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1 लाख 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि ना भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
क्या था मामला
21 फरवरी 2020 को नाबालिग पीड़िता के ब्यान पर महिला थाना नारनौल में मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने व उसके साथ दुष्कर्म करने और फोटो वायरल करने के आरोप थे। इस संबंध में महिला थाना में संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। इसके बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए व जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पॉक्सो के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वीरवार को केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी कोटपूतली के निशु को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष, पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष और धारा 67-बी आईटी एक्ट के तहत 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1 लाख 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि ना भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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क्या था मामला
21 फरवरी 2020 को नाबालिग पीड़िता के ब्यान पर महिला थाना नारनौल में मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने व उसके साथ दुष्कर्म करने और फोटो वायरल करने के आरोप थे। इस संबंध में महिला थाना में संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। इसके बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए व जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पॉक्सो के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था।
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