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Mahendragarh-Narnaul News: उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन का लंबित लोड बढ़ाने के दिए आदेश

Sat, 16 May 2026 12:24 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 16 May 2026 12:24 AM IST
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Orders Issued to Increase the Pending Load of a Consumer's Electricity Connection
नारनौल। सिविल जज गौरव ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन का लंबित लोड बढ़ाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह फैसला उपभोक्ता पुरुषोत्तम की ओर से दायर अनिवार्य निषेधाज्ञा वाद में सुनाया।
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अदालत में दायर याचिका में बताया कि वह डीएचबीवीएनएल का नियमित उपभोक्ता है। उसके नाम पर 10 किलोवाट क्षमता का तीन फेज बिजली कनेक्शन है। उपभोक्ता ने मई 2019 में उसके कनेक्शन पर छह किलोवाट अतिरिक्त लोड बढ़ाने के लिए आवेदन किया था लेकिन लंबे समय तक निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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मामले की सुनवाई सिविल जज गौरव की अदालत में हुई। अब अदालत ने फैसला सुनाते हुए निगम को नियमानुसार कार्रवाई कर उपभोक्ता का बिजली लोड बढ़ाने के निर्देश दिए।
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