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Mahendragarh-Narnaul News: लाइसेंस धारकों को थाने में हथियार जमा कराने के आदेश पारित

Thu, 22 May 2025 12:11 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 22 May 2025 12:11 AM IST
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Order passed for license holders to deposit their weapons in police station
नारनौल। जिलाधीश डाॅ. विवेक भारती आगामी 15 जून को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के लिए शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत जिला के लाइसेंस धारकों को थाने में हथियार जमा कराने के आदेश पारित किए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर उपचुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा।
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जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि आम जनता या उसके किसी भी सदस्य को जिले की सीमा के भीतर सभी प्रकार के आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद ले जाने पर पाबंदी रहेगी। सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद इस आदेश के जारी होने की तिथि से 2 दिनों के भीतर, उचित रसीद के साथ अपने संबंधित पुलिस स्टेशन/अधिकृत शस्त्र डीलरों के पास जमा कराने होंगे। लाइसेंस धारक चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसी भी दिन रसीद प्रस्तुत करने पर संबंधित एसएचओ के साथ-साथ शस्त्र डीलर से अपने आग्नेयास्त्र वापस ले सकते हैं। संवाद
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