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Mahendragarh-Narnaul News: हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, पालिका चेयरमैन संजय गोयल का चुनाव रद्द
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मंडी अटेली। नगर पालिका के चेयरमैन संजय कुमार गोयल को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट की ओर से याचिका खारिज किए जाने के बाद हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संजय कुमार का नाम अध्यक्ष पद से डी नोटिफाई कर दिया है। अब नपा का चेयरमैन पद रिक्त हो गया है।
जानकारी के अनुसार निर्वाचन न्यायाधिकरण नारनौल ने 9 जुलाई 2026 को चुनाव याचिका स्वीकार करते हुए संजय गोयल के निर्वाचन को शून्य घोषित किया था। न्यायाधिकरण के आदेश के आधार पर राज्य चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है।
यह फैसला पिछले साल हुए नपा चेयरमैन पद के प्रत्यक्ष चुनाव में संजय गोयल के प्रतिद्वंद्वी रहे भूपेश गुप्ता की ओर से दायर इलेक्शन पिटीशन पर आया है। उस चुनाव में संजय गोयल विजयी हुए थे जबकि भूपेश को हार का सामना करना पड़ा था। भूपेश गुप्ता ने याचिका में आरोप लगाया था कि संजय गोयल ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया।
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गत 9 जुलाई को हेड ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन डॉ. मुकेश कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार करते हुए संजय गोयल को अयोग्य करार दे दिया था।
इसके बाद संजय गोयल ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट में ले जाया गया। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद चुनाव आयोग ने डी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब राज्य चुनाव आयोग की ओर से नपा अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की संभावना है।
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जानकारी के अनुसार निर्वाचन न्यायाधिकरण नारनौल ने 9 जुलाई 2026 को चुनाव याचिका स्वीकार करते हुए संजय गोयल के निर्वाचन को शून्य घोषित किया था। न्यायाधिकरण के आदेश के आधार पर राज्य चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है।
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यह फैसला पिछले साल हुए नपा चेयरमैन पद के प्रत्यक्ष चुनाव में संजय गोयल के प्रतिद्वंद्वी रहे भूपेश गुप्ता की ओर से दायर इलेक्शन पिटीशन पर आया है। उस चुनाव में संजय गोयल विजयी हुए थे जबकि भूपेश को हार का सामना करना पड़ा था। भूपेश गुप्ता ने याचिका में आरोप लगाया था कि संजय गोयल ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया।
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गत 9 जुलाई को हेड ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन डॉ. मुकेश कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार करते हुए संजय गोयल को अयोग्य करार दे दिया था।
इसके बाद संजय गोयल ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट में ले जाया गया। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद चुनाव आयोग ने डी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब राज्य चुनाव आयोग की ओर से नपा अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की संभावना है।