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Narnaul: डीटीपी ने 2.5 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनी में की तोड़फोड़, अन्य जगहों पर भी जारी रहेगी कार्रवाई

Mon, 15 Jan 2024 04:51 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 15 Jan 2024 04:51 PM IST
सार

जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों तथा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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Narnaul: DTP vandalized the illegal colony being built on 2 and half 5 acres
डीटीपी ने 2.5 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनी में की तोड़फोड़ - फोटो : संवाद

विस्तार

हरियाणा के नारनौल में जिला नगर योजनाकार नारनौल की टीम ने सोमवार को शहरी क्षेत्र नारनौल में केएलपी स्कूल के पीछे लगभग 2.5 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। राजस्व संपदा निवाजनगर में कुछ लोगों द्वारा लगभग 2.5 एकड भूमि में महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से बिना लाइसेंस अनुमति लिए अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी।
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वहीं रोड नेटवर्क भी बिछाया जा रहा था। जिसे जिला प्रशासन की मदद से तोड़ा गया। इस कार्रवाई में 4 जगह चाहरदीवारी व 5 डीपीसी के साथ-ंसाथ सभी कच्चे रास्ते उखाड़े गए। यह पूरी कार्रवाई जिला नगर योजनाकार नारनौल की अगुवाई में स्टाफ सदस्यों के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।
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जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग ने लोगों से अपील की है कि नियन्त्रित व शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करे तथा महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करें अन्यथा चूककर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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इसीलिए आम जन से बार-बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है।
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