फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Municipal Council takes strict action against illegal filling of pond; notice issued.

Mahendragarh-Narnaul News: तालाब के अवैध भराव पर नगर परिषद की सख्त कार्रवाई, नोटिस जारी

Wed, 24 Jun 2026 11:22 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Municipal Council takes strict action against illegal filling of pond; notice issued.
फोटो नंबर-15बहादुर सिंह तालाब में डाली गई मिट्टी व मलाबा। संवाद - फोटो : 1
नारनौल। नगर परिषद ने शहर के बहादुर सिंह मार्ग स्थित सार्वजनिक तालाब पर हो रहे अवैध भराव और निर्माण कार्य पर बड़ी कार्रवाई की है। इस तालाब को श्री सीताराम जी धर्मार्थ ट्रस्ट से जोड़ा जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया और संबंधित पक्ष को नोटिस चस्पा किए।
विज्ञापन

टीम ने 23 जून को स्थल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में पाया गया कि तालाब में मिट्टी और मलबा डालकर उसका प्राकृतिक स्वरूप बदला जा रहा है। साथ ही वहां चहारदीवारी और अन्य निर्माण कार्य भी चल रहा था। इस मामले को गंभीर मानते हुए नगर परिषद ने बहादुर सिंह नूनीवाला और मंदिर श्री सीताराम जी धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम तीन अलग-अलग नोटिस जारी किए हैं।
विज्ञापन

नोटिस में भवन निर्माण से जुड़े नक्शे, अनुमति, एनओसी, स्वामित्व दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात सात दिन के भीतर जमा करने को कहा गया है। साथ ही तालाब में डाली गई मिट्टी और मलबा हटाकर स्थल को पहले जैसी स्थिति में लाने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि तालाबों का संरक्षण पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए जरूरी है। तय समय में जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले के सामने आने के बाद शहर में चर्चा तेज हो गई है।
बाक्स:
तालाब बहादुर सिंह को मिट्टी डालकर भरवाया नहीं जा रहा, क्योंकि इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। तालाब में मिट्टी इस लिए डाली गई क्योंकि मशीनों को नीचे उतरने में परेशानी हो रही थी। -रतनलाल नूनीवाल, प्रधान श्री सीताराम जी धर्मार्थ ट्रस्ट, नारनौल

वर्जन:
23 जून को निरीक्षण में तालाब में अवैध भराव और निर्माण पाया गया। नियम अनुसार कार्य रोककर नोटिस चस्पा किया गया और सात दिन में दस्तावेज देने के निर्देश दिए गए।-जोगिंद्र सिंह कालीरमन, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, नारनौल।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article