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पांच दिन बाद भी नहीं आई हाईकोर्ट के आदेश की प्रति, उपप्रधान को नहीं सौंपा जा सका कार्यभार

Wed, 17 Jul 2019 11:24 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jul 2019 11:24 PM IST
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नगर पालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग को निलंबन पर दिया गया स्टे वापस लेने का हाईकोर्ट का आदेश बुधवार तक महेंद्रगढ़ नहीं पहुंचा है। आदेश की प्रति नहीं मिलने के कारण अभी तक उपप्रधान के कार्यभार नहीं सौंपा जा सका है। फिलहाल चेयरपर्सन की कुर्सी खाली है।
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नगर पालिका के कुछ पार्षदों ने नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग और उनके पार्षद पति सुरेंद्र बंटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए जनवरी में डीसी को शिकायत देकर निलंबन की मांग की थी। तात्कालिक डीसी गरिमा मित्तल ने एडीसी से जांच कराकर जनवरी 2019 में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को रिपोर्ट भेजी। निदेशक ने नपा चेयरपर्सन और पार्षद पति का पक्ष सुनने के बाद 27 फरवरी को दोनों को निलंबित कर दिया था। चेयरपर्सन के निलंबन के बाद उपप्रधान रमेश बोहरा को प्रधान पद सौंपा गया।
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नपा चेयरपर्सन ने निलंबन को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी। जिस पर 27 मार्च को चेयरपर्सन स्टे ऑर्डर मिल गया। स्टे आर्डर मिलने के बाद वह दोबारा से अपनी कुर्सी पर दोबारा काबिज हो गई थी। 12 जुलाई को स्टे आर्डर खारिज हो गया। स्टे आर्डर खारिज करने के आदेश अब तक नपा कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। जिस कारण अभी तक नगर पालिका में उपप्रधान को कार्यभार नहीं सौंपा जा सका।
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नगर पालिका में अभी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रति नहीं आई है। उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति आने के बाद शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा। जनता के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

- रमेश बोहरा, उपप्रधान, नपा महेंद्रगढ़
नगर पालिका चेयरपर्सन के बारे में अभी कोई निर्देश नहीं आए हैं। निदेशक की ओर से मिले निर्देशों की पालना की जाएगी। उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी नहीं मिली है।
- नवल किशोर, सचिव, नपा महेंद्रगढ़
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