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Mahendragarh-Narnaul News: एडीआर सेंटर में किशोर न्याय अधिनियम व पॉक्सो के संबंध में की बैठक
Wed, 24 Apr 2024 12:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Wed, 24 Apr 2024 12:21 AM IST
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नारनौल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता ने मंगलवार को एडीआर सेंटर में किशोर न्याय अधिनियम व पॉक्सो के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों के बाहर दोनों पार्टियों की सहमति से विवादों का सुलह पूर्ण निपटारा करना है। संपत्ति की मांग, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक विवादों को लोक अदालतों द्वारा व्यापक और प्रभावी ढंग से हल किया जाता है।
सीजेएम ने कहा कि आगामी 11 मई को नारनौल, महेंद्रगढ़ व कनीना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोग अधिक से अधिक अपने केस लगवाकर आपसी सहमति से केस का निपटारा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें साल दर साल कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होते बल्कि आपसी सहमति से मौके पर ही केसों का निपटारा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अदालत में जो निपटारा हो जाता है, उसे जहां एक और आपसी भाईचारा बना रहता है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक नुकसान होने से भी लोग बच जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 तथा 15100 पर पर फोन कर भी कानूनी जानकारी ले सकते हैं।
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इस मौके पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी संतोष कुमारी ने पॉक्सो के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से सैक्सुअल शोषण करने वाले व्यक्ति पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत अलग-अलग किए गए अपराधों के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है।
इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने किशोर न्याय अधिनियम, अधिवक्ता गिरिबाला यादव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मिलने वाली कानूनी सहायता व समाज कल्याण से गुरजीत सिंह ने पेंशन संबंधी जानकारी दी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता अजय पांडेय, शिक्षा विभाग से अध्यापिका पुष्पा व पूनम, वन स्टॉप सेंटर से काउंसलर ओम प्रकाश, आंगनबाड़ी वर्कर, पुलिस अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों के बाहर दोनों पार्टियों की सहमति से विवादों का सुलह पूर्ण निपटारा करना है। संपत्ति की मांग, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक विवादों को लोक अदालतों द्वारा व्यापक और प्रभावी ढंग से हल किया जाता है।
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सीजेएम ने कहा कि आगामी 11 मई को नारनौल, महेंद्रगढ़ व कनीना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोग अधिक से अधिक अपने केस लगवाकर आपसी सहमति से केस का निपटारा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें साल दर साल कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होते बल्कि आपसी सहमति से मौके पर ही केसों का निपटारा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अदालत में जो निपटारा हो जाता है, उसे जहां एक और आपसी भाईचारा बना रहता है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक नुकसान होने से भी लोग बच जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 तथा 15100 पर पर फोन कर भी कानूनी जानकारी ले सकते हैं।
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इस मौके पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी संतोष कुमारी ने पॉक्सो के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से सैक्सुअल शोषण करने वाले व्यक्ति पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत अलग-अलग किए गए अपराधों के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है।
इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने किशोर न्याय अधिनियम, अधिवक्ता गिरिबाला यादव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मिलने वाली कानूनी सहायता व समाज कल्याण से गुरजीत सिंह ने पेंशन संबंधी जानकारी दी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता अजय पांडेय, शिक्षा विभाग से अध्यापिका पुष्पा व पूनम, वन स्टॉप सेंटर से काउंसलर ओम प्रकाश, आंगनबाड़ी वर्कर, पुलिस अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।