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मी टू : दस साल बाद शिकायत, आरोपी बोला - मैं माफी मांग, बंधवा चुका रखी
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महिला आयोग की सदस्या इंदु यादव जानकारी प्राप्त करते हुए।
- फोटो : Narnol
मी टू जैसा एक मामला महेंद्रगढ़ में भी आया है। महिला आयोग की सदस्या इंदु यादव ने सोमवार को महेंद्रगढ़ रेस्ट हाउस पहुंचकर मामले की जांच की। दोनों के बाद, अधिकारियों का पक्ष को सुनने के बाद केस को खारिज कर दिया। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि दस साल पहले सहयोगी पुरुष कर्मी ने उसका हाथ पकड़ा था। उस समय आरोपी पुरुष कर्मी ने राखी भी बंधवा ली थी। उसी केस को लेकर अब पुरुष कर्मी उसका उत्पीड़न करना चाहता है।
एक विभाग में काम करने वाली एक महिला ने 3 मई 2019 को महिला आयोग में शिकायत दी। जिसमें महिला कर्मी ने कहा कि सहयोगी पुरुष कर्मी कार्यालय में काम को लेकर उसे परेशान कर रहा है। इस मामले की जांच के लिए महिला आयोग की सदस्या इंदु यादव जांच के लिए पहुंची। आयोग सदस्या ने सबसे पहले पीड़ित महिला की शिकायत सुनी। बंद कमरे में महिला की पूरी बात सुनने के बाद आरोपी पुरुष कर्मी को भी बुलाया। इसके बाद विभाग के अधिकारियों से भी पूछताछ की। आयोग की सदस्या ने सभी पक्षों को सुनने के बाद केस को खारिज कर दिया है। जांच में महिला ने कहा कि पुरुष कर्मी ने 2010 में काम के दौरान उसका हाथ पकड़ा था। जिसके बाद आरोपी पुरुष कर्मी ने माफी मांग ली थी। महिला ने पुरुष कर्मी को राखी भी बांध दी थी। अब पुरुष कर्मी उसका हराशमेंट करना चाहता है। आयोग की टीम ने जांच में विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की। जिसमें अधिकारियों ने बताया कि यह मामला सीट के विवाद का है। दरअसल महिला कर्मी का पति भी इसी विभाग में काम करता है। 2019 में सहयोगी कर्मी ने महिला कर्मी को कुछ सामान ले जाने के लिए कहा था। जिस पर महिला कर्मी का पति उस कर्मी को धमकाने पहुंच गया। कार्यकारी अभियंता ने इस मामले की जांच की थी। जिसमें महिला के पति को दोषी पाया गया था। बिजली निगम के लोगों ने अपने बयान में कहा कि महिला ने खुद और अपने पति को कार्रवाई से बचाने के लिए यह शिकायत दी थी।
महिला कर्मी की शिकायत में कोई तथ्य नहीं पाए गए। दस साल पुराने मामले को अब बताया जा रहा है। उस मामले में भी आरोपी राखी बंधवाकर माफी मांग चुका था। जांच में पाया गया कि वह मामला हराशमेंट की बजाए विभागीय विवाद का था। जिसमें सीट को दोनों पक्षों के बीच तनाव है।
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इंदु यादव, सदस्या, महिला आयोग, हरियाणा
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एक विभाग में काम करने वाली एक महिला ने 3 मई 2019 को महिला आयोग में शिकायत दी। जिसमें महिला कर्मी ने कहा कि सहयोगी पुरुष कर्मी कार्यालय में काम को लेकर उसे परेशान कर रहा है। इस मामले की जांच के लिए महिला आयोग की सदस्या इंदु यादव जांच के लिए पहुंची। आयोग सदस्या ने सबसे पहले पीड़ित महिला की शिकायत सुनी। बंद कमरे में महिला की पूरी बात सुनने के बाद आरोपी पुरुष कर्मी को भी बुलाया। इसके बाद विभाग के अधिकारियों से भी पूछताछ की। आयोग की सदस्या ने सभी पक्षों को सुनने के बाद केस को खारिज कर दिया है। जांच में महिला ने कहा कि पुरुष कर्मी ने 2010 में काम के दौरान उसका हाथ पकड़ा था। जिसके बाद आरोपी पुरुष कर्मी ने माफी मांग ली थी। महिला ने पुरुष कर्मी को राखी भी बांध दी थी। अब पुरुष कर्मी उसका हराशमेंट करना चाहता है। आयोग की टीम ने जांच में विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की। जिसमें अधिकारियों ने बताया कि यह मामला सीट के विवाद का है। दरअसल महिला कर्मी का पति भी इसी विभाग में काम करता है। 2019 में सहयोगी कर्मी ने महिला कर्मी को कुछ सामान ले जाने के लिए कहा था। जिस पर महिला कर्मी का पति उस कर्मी को धमकाने पहुंच गया। कार्यकारी अभियंता ने इस मामले की जांच की थी। जिसमें महिला के पति को दोषी पाया गया था। बिजली निगम के लोगों ने अपने बयान में कहा कि महिला ने खुद और अपने पति को कार्रवाई से बचाने के लिए यह शिकायत दी थी।
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महिला कर्मी की शिकायत में कोई तथ्य नहीं पाए गए। दस साल पुराने मामले को अब बताया जा रहा है। उस मामले में भी आरोपी राखी बंधवाकर माफी मांग चुका था। जांच में पाया गया कि वह मामला हराशमेंट की बजाए विभागीय विवाद का था। जिसमें सीट को दोनों पक्षों के बीच तनाव है।
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इंदु यादव, सदस्या, महिला आयोग, हरियाणा