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Mahendragarh-Narnaul News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा

Tue, 29 Apr 2025 11:40 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Tue, 29 Apr 2025 11:40 PM IST
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Man sentenced to 5 years in prison for molesting a minor
नारनौल। नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को कोर्ट ने पांच साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। आरोपी को 25 अप्रैल को दोषी करार दिया गया था। मंगलवार को सजा सुनाई गई है।
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शहर के एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति के प्लाॅट पर 9 फरवरी की शाम को 6 बजे करीब दस वर्षीय एक लड़की कढ़ी पत्ता लेने गई थी। व्यक्ति पर आरोप हैं कि उसने पत्ते तोड़ कर खाट पर रख दिए। इसके बाद नाबालिग को कमरे में ले जाकर अश्लील हरकत की। इसके बाद बालिका ने घर में दादी को आपबीती सुनाई। दादी ने लड़की की मम्मी को बताया। इस पर बालिका के पिता ने महिला थाना नारनौल में मुकदमा दर्ज करवाया था।
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पुलिस ने आरोपी को 22 फरवरी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। हालांकि आरोपी को जमानत मिल गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों की अदालत में गवाही हुई। 22 अप्रैल को दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर के लिए 25 नियत की। 25 अप्रैल को अदालत ने दोषी करार देते हुए क्वांटम की तारीख 29 अप्रैल नियत की। इसके बाद मंगलवार को केपी सिंह एडीजे की अदालत ने आरोपी को 5 साल की सजा और 25000 रुपये जुर्माना के आदेश दिए हैं।
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