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पंपसेट टेंडर की जांच रिपोर्ट का इंतजार : मंत्री विपुल
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नारनौल। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने सोमवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में नगर परिषद के पुराने वाटर पंपसेट टेंडर मामले की जांच जल्द पूरी होने की बात कही। उन्होंने बताया कि मामले में विजिलेंस जांच चल रही है और रिपोर्ट आने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा।
नगर परिषद ने बारिश के दौरान जलभराव से निपटने के लिए पांच पंपसेट खरीदे थे। खरीद के बाद इनकी गुणवत्ता और स्थिति को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद जांच की मांग की गई थी। मंत्री ने बताया कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 12 मामले रखे गए। इनमें से 11 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि एक मामले को जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।
अवैध होटल-गेस्ट हाउसों की होगी जांच
बिना अनुमति और एनओसी के संचालित होटल व गेस्ट हाउसों के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त से बातचीत कर सभी गेस्ट हाउसों की जांच करवाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संचालकों को नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी।
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आवारा पशुओं पर बढ़ेगा जुर्माना
मंत्री ने कहा कि बेसहारा पशुओं को सड़क पर छोड़ने वाले पशुपालकों पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए जा रहे हैं। पहली बार पशु पकड़े जाने पर 11 हजार और दूसरी बार 21 हजार रुपये जुर्माना प्रस्तावित है। तीसरी बार पशु पकड़े जाने पर उसे जब्त कर गौशाला या नंदीशाला भेजने की व्यवस्था की जाएगी।
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नगर परिषद ने बारिश के दौरान जलभराव से निपटने के लिए पांच पंपसेट खरीदे थे। खरीद के बाद इनकी गुणवत्ता और स्थिति को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद जांच की मांग की गई थी। मंत्री ने बताया कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 12 मामले रखे गए। इनमें से 11 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि एक मामले को जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।
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अवैध होटल-गेस्ट हाउसों की होगी जांच
बिना अनुमति और एनओसी के संचालित होटल व गेस्ट हाउसों के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त से बातचीत कर सभी गेस्ट हाउसों की जांच करवाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संचालकों को नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी।
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आवारा पशुओं पर बढ़ेगा जुर्माना
मंत्री ने कहा कि बेसहारा पशुओं को सड़क पर छोड़ने वाले पशुपालकों पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए जा रहे हैं। पहली बार पशु पकड़े जाने पर 11 हजार और दूसरी बार 21 हजार रुपये जुर्माना प्रस्तावित है। तीसरी बार पशु पकड़े जाने पर उसे जब्त कर गौशाला या नंदीशाला भेजने की व्यवस्था की जाएगी।