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Mahendragarh-Narnaul News: दुष्कर्म के मामले में अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा व 1 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
Mon, 30 Oct 2023 11:42 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Mon, 30 Oct 2023 11:42 PM IST
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नारनौल। क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को कठोर कारावास की सजा व 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को 7 लाख रुपये की सहायता राशि देने का आदेश दिया गया।
महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा दमदार पैरवी पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 30 अक्तूबर को अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने राजस्थान के राऊ टिब्बा निवासी नरेंद्र उर्फ नेहरू को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी नरेंद्र उर्फ नेहरू को धारा 363 आईपीसी के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास, धारा 366-ए आईपीसी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा व 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को 7 लाख की सहायता राशि प्रदान करने के भी आदेश दिए।
16 फरवरी 2021 को नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने थाना सतनाली में मामला दर्ज करवाया था। इसमें दोषी नरेंद्र उर्फ नेहरू के द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम करने के आरोप थे। दोषी महेंद्रगढ़ जिले में अपने मामा के लड़के की शादी में आया हुआ था। पीड़िता नाबालिग का घर पड़ोस में ही था जो नाबालिग उनके घर के पास लगे टैंट में खेल रही थी। देर शाम को दोषी ने बहला फुसलाकर शराब के नशे में नाबालिग से दुष्कर्म किया। जब परिजनों को बच्ची दिखाई नहीं दी तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना सतनाली ने अविलंब अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई अमन दीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सामने दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।
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महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा दमदार पैरवी पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 30 अक्तूबर को अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने राजस्थान के राऊ टिब्बा निवासी नरेंद्र उर्फ नेहरू को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी नरेंद्र उर्फ नेहरू को धारा 363 आईपीसी के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास, धारा 366-ए आईपीसी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा व 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को 7 लाख की सहायता राशि प्रदान करने के भी आदेश दिए।
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16 फरवरी 2021 को नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने थाना सतनाली में मामला दर्ज करवाया था। इसमें दोषी नरेंद्र उर्फ नेहरू के द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम करने के आरोप थे। दोषी महेंद्रगढ़ जिले में अपने मामा के लड़के की शादी में आया हुआ था। पीड़िता नाबालिग का घर पड़ोस में ही था जो नाबालिग उनके घर के पास लगे टैंट में खेल रही थी। देर शाम को दोषी ने बहला फुसलाकर शराब के नशे में नाबालिग से दुष्कर्म किया। जब परिजनों को बच्ची दिखाई नहीं दी तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना सतनाली ने अविलंब अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई अमन दीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सामने दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।
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