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Mahendragarh-Narnaul News: ब्याज सहित 3.85 लाख रुपये ऋण लौटाने के दिए आदेश

Fri, 22 May 2026 11:09 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2026 11:09 PM IST
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In a case involving a loan dispute
महेंद्रगढ़। ऋण विवाद से जुड़े एक मामले में कनीना की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पियूष कुमार की अदालत ने रेवाड़ी निवासी राजकुमार को 3.85 लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह फैसला 18 मई को सुनाया।
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गांव रामबास निवासी विजय कुमार ने अदालत में वसूली का दावा दायर करते हुए बताया कि राजकुमार ने 10 जून 2023 को उससे 2.50 लाख रुपये उधार लिए थे। उस समय दोनों पक्षों के बीच रकम ब्याज सहित लौटाने को लेकर परनोट और रशीद तैयार की गई थी।
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शिकायतकर्ता का आरोप था कि कई बार कहने के बावजूद आरोपी ने न तो मूल राशि लौटाई और न ही ब्याज का भुगतान किया। इसके बाद उसे कानूनी नोटिस भी भेजा गया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।
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सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अदालत में पेश नहीं हुआ जिसके चलते उसे पहले ही एकतरफा घोषित कर दिया गया था। इसके बाद वादी पक्ष ने गवाहों और दस्तावेजों के माध्यम से अपना पक्ष अदालत के सामने रखा।

अदालत में परनोट, रशीद, कानूनी नोटिस और डाक रशीद को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। अदालत ने राजकुमार को 3.85 लाख रुपये के साथ मुकदमा दायर करने की तिथि से अदायगी तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के आदेश दिए हैं।
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