{"_id":"61d87eefb88af20b67798ea6","slug":"government-will-give-ex-gratia-amount-of-50-thousand-rupees-to-the-families-of-those-who-died-of-corona-dc-narnol-news-rtk635125328","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोरोना से मरने वालों के परिजनों को सरकार देगी 50 हजार रुपये अनुग्रह सहायता राशि : डीसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोरोना से मरने वालों के परिजनों को सरकार देगी 50 हजार रुपये अनुग्रह सहायता राशि : डीसी
विज्ञापन
राज्य में विश्वव्यापी महामारी कोरोना के कारण हुई मृत्यु के मामलों में सरकार ने मृतक के परिजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ अपने परिजन की मृत्यु प्रमाणपत्र व चिकित्सा उपचार के प्रमाणपत्र की एक प्रति लगानी होगी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा। लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता भेजी जाएगी।
इस मामले में जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने जिला स्तर पर दो शिकायत निवारण समितियों का भी गठन किया है। पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतों के लिए संबंधित उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों में शिकायत दे सकते हैं।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि आवेदक अंत्योदय सरल पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो पोर्टल के होम पेज पर ‘मृतकों के परिजनों को कॉविड-19 द्वारा अनुग्रह सहायता’ की योजना बाईं ओर खुल जाएगी। पोर्टल पर मोबाइल, कंप्यूटर से ओटीपी जनरेट करके और विभिन्न दस्तावेजों को अपलोड करके आवेदन करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के संबंध में सभी बीडीपीओ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगरपालिका तथा नगर परिषद के अधिकारी शहरी क्षेत्रों में इस बारे में मुनादी करवाएंगे।
विज्ञापन
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ अपने परिजन की मृत्यु प्रमाणपत्र व चिकित्सा उपचार के प्रमाणपत्र की एक प्रति लगानी होगी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा। लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता भेजी जाएगी।
विज्ञापन
इस मामले में जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने जिला स्तर पर दो शिकायत निवारण समितियों का भी गठन किया है। पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतों के लिए संबंधित उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों में शिकायत दे सकते हैं।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि आवेदक अंत्योदय सरल पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो पोर्टल के होम पेज पर ‘मृतकों के परिजनों को कॉविड-19 द्वारा अनुग्रह सहायता’ की योजना बाईं ओर खुल जाएगी। पोर्टल पर मोबाइल, कंप्यूटर से ओटीपी जनरेट करके और विभिन्न दस्तावेजों को अपलोड करके आवेदन करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के संबंध में सभी बीडीपीओ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगरपालिका तथा नगर परिषद के अधिकारी शहरी क्षेत्रों में इस बारे में मुनादी करवाएंगे।