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Mahendragarh-Narnaul News: संदीप फौजी हत्या के मामले में गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला बरी
Thu, 23 Nov 2023 11:35 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Thu, 23 Nov 2023 11:35 PM IST
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नारनौल। गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को एक मामले में वीरवार को एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने बरी कर दिया है। उस पर वर्ष 2014 में हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था।
बाबा खेतानाथ परिसर महेंद्रगढ़ रोड में 23 दिसंबर 2014 को संदीप फौजी नाम का युवक नारनौल अदालत से गांव खैरोली जा रहा था, इस दौरान दो बाइक सवारों ने गोली मार दी थी। इस हत्या के मामले में गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को नामजद आरोपी बनाया गया था। इसकी एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में 302, 34 व 120 बी के अलावा आर्म्स एक्ट भी लगाया गया था। विक्रम गुर्जर उर्फ पपला पर लगाए गए आरोप अदालत में साबित नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वीरवार को नारनौल के एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बरी कर दिया।
अधिवक्ता कुलदीप सिंह भरगड़ ने बताया कि डीएन भारद्वाज एडिशनल सेशन जज नारनौल की अदालत ने एफआईआर 522/2014 थाना शहर नारनौल के मामले में वीरवार को फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि विक्रम गुर्जर उर्फ पपला पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, जिसकी वजह से विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
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बाबा खेतानाथ परिसर महेंद्रगढ़ रोड में 23 दिसंबर 2014 को संदीप फौजी नाम का युवक नारनौल अदालत से गांव खैरोली जा रहा था, इस दौरान दो बाइक सवारों ने गोली मार दी थी। इस हत्या के मामले में गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को नामजद आरोपी बनाया गया था। इसकी एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में 302, 34 व 120 बी के अलावा आर्म्स एक्ट भी लगाया गया था। विक्रम गुर्जर उर्फ पपला पर लगाए गए आरोप अदालत में साबित नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वीरवार को नारनौल के एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बरी कर दिया।
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अधिवक्ता कुलदीप सिंह भरगड़ ने बताया कि डीएन भारद्वाज एडिशनल सेशन जज नारनौल की अदालत ने एफआईआर 522/2014 थाना शहर नारनौल के मामले में वीरवार को फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि विक्रम गुर्जर उर्फ पपला पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, जिसकी वजह से विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
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