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डीटीपी ने अवैध रूप से बनाई गई टाइल फैक्टरी और दुकान तोड़ी
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रेवाड़ी रोड पर अवैध निर्माण तोड़ती को गिराती जेसीबी। संवाद
- फोटो : Narnol
जिला नगर योजनाकार नारनौल की टीम ने शुक्रवार को रेवाड़ी सड़क मार्ग पर एक एकड़ में विकसित की जा रही अवैध टाइल फैक्टरी और दुकान को तोड़ दिया। इसके अलावा रेवाड़ी रोड, महेंद्रगढ़ व वेयर हाउस के पास में कृषि योग्य भूमि को कामर्शियल उपयोग करने पर डीटीपी ने दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ शहर थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया है।
जिला नगर योजनाकार प्रवीण चौहान ने बताया कि इस कार्रवाई में 5 दुकानों के साथ-साथ एक गोदाम व टाइल फैक्टरी तोड़ा गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि शहरी नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें। महानिदेशक नगर और ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करें। अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट प्रॉपर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने के लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल में सूचित करें। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
कृषि योग्य भूमि पर कामर्शियल निर्माण करने पर मामला दर्ज
डीटीपी प्रवीण कुमार चौहान ने बताया कि शहर की आदर्श नगर कॉलोनी, महेंद्रगढ़ रोड और वेयर हाउस के पास कृषि योग्य भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कामर्शियल उपयोग के लिए भूमि पर नेटवर्क रोड बनाए जा रहेेेे थे। उक्त लोगों को विभाग की तरफ से दो नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपना कार्य बंद नहीं किया। इस पर एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कृषि योग्य भूमि को कामर्शियल उपयोग के लिए परिवर्तन करने पर पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस ने विभाग की शिकायत पर एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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जिला नगर योजनाकार प्रवीण चौहान ने बताया कि इस कार्रवाई में 5 दुकानों के साथ-साथ एक गोदाम व टाइल फैक्टरी तोड़ा गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि शहरी नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें। महानिदेशक नगर और ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करें। अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट प्रॉपर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने के लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल में सूचित करें। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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कृषि योग्य भूमि पर कामर्शियल निर्माण करने पर मामला दर्ज
डीटीपी प्रवीण कुमार चौहान ने बताया कि शहर की आदर्श नगर कॉलोनी, महेंद्रगढ़ रोड और वेयर हाउस के पास कृषि योग्य भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कामर्शियल उपयोग के लिए भूमि पर नेटवर्क रोड बनाए जा रहेेेे थे। उक्त लोगों को विभाग की तरफ से दो नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपना कार्य बंद नहीं किया। इस पर एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कृषि योग्य भूमि को कामर्शियल उपयोग के लिए परिवर्तन करने पर पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस ने विभाग की शिकायत पर एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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