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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Haryana: Kanina bus accident; After 43 days the main accused surrendered in the court

Haryana: कनीना बस हादसा; 43 दिन बाद मुख्य आरोपी ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण, छह बच्चों की हुई थी मौत

Fri, 24 May 2024 09:12 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/कनीना (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/कनीना (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 24 May 2024 09:12 PM IST
सार

हादसे में अभी तक कुल नौ आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।  सभी न्यायिक हिरासत में हैं। 11 अप्रैल को हादसा हुआ था, 34 बच्चे घायल व छह की मौत हो गई थी। 

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Haryana: Kanina bus accident; After 43 days the main accused surrendered in the court
कनीना स्कूल बस हादसा - फोटो : संवाद (फाइल)

विस्तार

हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना में गत 11 अप्रैल को हुए भीषण सड़क हादसे में मुख्य आरोपी जीएल पब्लिक स्कूल के निदेशक ने 43 दिन बाद कनीना न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को चार दिन की रिमांड पर लिया है। इस मामले में पुलिस अभी तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

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गत 11 अप्रैल को सुबह आठ बजे उन्हाणी गांव के नजदीक कनीना-दादरी सड़क मार्ग पर बस चालक ने शराब के नशे में बस को सड़क किनारे खड़े पेड़ में टक्कर मार दी थी। हादसे में कुल 34 बच्चे घायल हुए थे, जिनमें छह बच्चों की मौत हो गई थी व 12 गंभीर रूप से घायल हो गए थे अन्य को हल्की चोट आई थी।
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हादसे के मुख्य नौ आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
हादसे के बाद 11 अप्रैल को बस चालक धर्मेंद्र निवासी सेहलंग, स्कूल प्राचार्या दीप्ति यादव व सचिव होशियार सिंह को हादसे के दिन ही शाम के समय गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 15 अप्रैल को आरोपी बस चालक के साथ बस में बैठकर शराब पीने के आरोपी सेहलंग निवासी हरीश, संदीप, भूदेव और नरेश उर्फ कालिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं 18 मई को स्कूल के चेयरमैन राजेंद्र लोढ़ा को गिरफ्तार किया गया था। अब शुक्रवार को स्कूल के निदेशक सुभाष लोढ़ा ने शुक्रवार को जेएमआईसी प्रवीण कुमार के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है।
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पुलिस को 43 दिन तक चकमा देता रहा आरोपी
हादसे के बाद स्कूल निदेशक सुभाष लोढ़ा लगातार पुलिस से बचने के लिए छिपता रहा। पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश देती रही थी। इसी बीच आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब एंड चंडीगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन पुलिस की ओर से इस याचिका को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद आरोपी ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

छात्रा की शिकायत पर किया गया था केस
हादसे में घायल कक्षा 12वीं की छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने बस चालक, स्कूल प्राचार्य और स्कूल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज किया था। छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि हादसे के समय बस चालक शराब के नशे में था। बार-बार बस को धीरे चलाने की कहने पर भी बस तेज चलाता रहा। वहीं गांव खेड़ी-तलवाना में बच्चों के परिजनों ने बस चालक के शराब के नशे में होने के कारण बस की चाबी ले ली थी और इस बारे में स्कूल प्रशासन को अवगत कराया तो स्कूल प्रशासन ने अंजाम भुगतने को धमकी दी थी।

 
आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही थी। आरोपी शुक्रवार को न्यायालय में सरेंडर करने पहुंचा था, जहां से उसे गिरफ्तार कर चार दिन की रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से हादसे को लेकर पूछताछ की जाएगी। -सुधीर कुमार, निरीक्षक शहर थाना प्रभारी

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