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अवैध खनन पर रोक के आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला
Updated Wed, 06 Jul 2016 11:59 PM IST
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जिले में पहाड़ियों और कृष्णावती व दोहान नदी के पास लगते गांवों में जिलाधीश संजीव वर्मा ने बुधवार को तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करते हुए अवैध खनन पर लगाम लगाने के सख्त आदेश पारित किए हैं।जिलाधीश की ओर से आदेशों में कहा गया है कि खनन अधिकारी ने पुख्ता सूचना दी है कि जिले के गांव डिगरोता, उष्मापुर, राजावास, खेड़की, बापड़ोली, महरमपुर, जैनपुर, गोलवा, बायल, पांचनौता, बसीरपुर, टहला व मुकंदपुरा इत्यादि गांव में ग्रामीण पहाडिय़ों और कृष्णावती व दोहान नदियों में ट्रैक्टर व ट्राली द्वारा रात को अवैध खनन करते हैं। अवैध खनन को रोकने व इस पर रिपोर्ट देने के लिए जिले में जिलास्तरीय टास्क फोर्स गठित की हुई है।
अब खनन अधिकारी के अनुरोध व इस कमेटी की रिपोर्ट के दृष्टिगत इन स्थानों पर अवैध खनन रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। इन क्षेत्रों में किसी भी गांव के लोगों द्वारा अवैध ढंग से ट्रैक्टर-ट्राली व अन्य साधनों से खनन कार्य व ढोने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, संबंधित ग्राम पंचायत, डीडीपीओ, बीडीपीओ व खनन अधिकारी अपने स्तर पर दृढ़ता से धारा 144 की पालना करवाएंगे। अगर लोग अवैध खनन में संलिप्त पाए जाते हैं तो ये सभी भी अपने-अपने स्तर पर जिम्मेदार होंगे। ये आदेश दो माह तक जारी रहेंगे।
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अब खनन अधिकारी के अनुरोध व इस कमेटी की रिपोर्ट के दृष्टिगत इन स्थानों पर अवैध खनन रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। इन क्षेत्रों में किसी भी गांव के लोगों द्वारा अवैध ढंग से ट्रैक्टर-ट्राली व अन्य साधनों से खनन कार्य व ढोने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, संबंधित ग्राम पंचायत, डीडीपीओ, बीडीपीओ व खनन अधिकारी अपने स्तर पर दृढ़ता से धारा 144 की पालना करवाएंगे। अगर लोग अवैध खनन में संलिप्त पाए जाते हैं तो ये सभी भी अपने-अपने स्तर पर जिम्मेदार होंगे। ये आदेश दो माह तक जारी रहेंगे।
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