फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   रेवाड़ी गैंगरेप केस जिला सत्र न्यायालय नारनौल में ट्रांसफर, अगली सुनवाई 25 को========

रेवाड़ी गैंगरेप केस जिला सत्र न्यायालय नारनौल में ट्रांसफर, अगली सुनवाई 25 को========

Fri, 19 Oct 2018 12:13 AM IST
Updated Fri, 19 Oct 2018 12:13 AM IST
विज्ञापन
रेवाड़ी गैंगरेप केस जिला सत्र न्यायालय नारनौल में ट्रांसफर, अगली सुनवाई 25 को========
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

कनीना। छात्रा से गैंगरेप करने के आरोपियों की वीरवार को एसडीजेएम कनीना कोर्ट में सुनवाई हुई। एसडीजेएम की अदालत ने केस को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नारनौल की अदालत में ट्रांसफर कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अक्तूबर को नारनौल कोर्ट में होगी।
पुलिस ने मामले के आरोपियों निशु, पंकज फौजी, मनीष, दीनदयाल, डॉ. संजीव, निक्कू उर्फ नवीन, अभिषेक महेंद्रगढ़ और मंजीत नूहनिया को वीरवार को व्यक्तिगत रूप से पेश किया गया। इस मामले में पुलिस ने तीन दिन पूर्व ही कोर्ट में 594 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में गैंगरेप में आठ आरोपियों सहित 38 गवाहों को शामिल किया गया है।
विज्ञापन

बता दें कि एसआईटी की ओर से आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया था। जिनमें तीन आरोपियों निक्कू उर्फ नवीन, अभिषेक महेंद्रगढ़ और मंजीत नूहनिया को जमानत मिल चुकी है। आरोपियों की सुनवाई के बाद यह केस जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राकेश लांबा ने कहा कि पुलिस ने मामले की सही तरीके से जांच नहीं की। इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद न 100 नंबर पर और न ही महिला हेल्पलाइन पर कोई फोन किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


क्यों ट्रांसफर हुआ केस
अधिवक्ता ओपी यादव ने बताया कि मर्डर, रेप सहित अन्य मामलों में एसडीजेएम कोर्ट चालान पेश होने तक हाजिरी लगवा सकती है। चालान पेश होने के बाद ऐसे मामले सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस कारण गैंगरेप मामले को नारनौल जिला एवं सत्र न्यायालय में ट्रांसफर किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed