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राष्ट्रीय लोक अदालत में 921 में से 285 केसों का किया निपटारा

Sat, 13 Jul 2019 11:39 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jul 2019 11:39 PM IST
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को न्यायिक परिसर नारनौल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लोकेश गुप्ता की द ेखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार एवं सिविल न्यायाधीश अनिल कुमार की बैचों द्वारा फैसले हुए। लोक अदालत में कुल 921 केस निपटारे के लिए रखे गए, जिनमें से 285 केसों का फैसला हुआ।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लोकेश गुप्ता ने बताया कि इस लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबंधित मामले, दीवानी मामले जैसे की किराया, बैंक ऋण, पेंडिंग एवं प्रीलेगेटिव केस बच्चों व पत्नी के लिए भरण पोषण, चेक बाउंस व राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों को रखा गया। इसमें 11 मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित मामले में 19 लाख 40 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया। इसके अलावा 32 बैंक लोन से संबंधित मामलों में कुल 36 लाख 53 हजार रुपये का समझौता हुआ। गुप्ता ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 पर फोन कर कानूनी जानकारी ले सकते हैं।
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