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Mahendragarh-Narnaul News: नाबालिग से यौन शोषण पर दोषी को 5 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना

Fri, 09 Aug 2024 11:29 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Fri, 09 Aug 2024 11:29 PM IST
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Convict sentenced to 5 years for sexually assaulting a minor, fined Rs 25,000
नारनौल। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में दोषी को 5 साल कठोर कारावास की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी भूप सिंह को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी भूप सिंह को 10 पॉक्सो के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास व 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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24 दिसंबर 2020 को नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने कनीना थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप थे। इस संबंध में थाना कनीना में पुलिस ने पॉक्सो के तहत अभियोग पंजीबद्ध किया था। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया। मामले की सुनवाई केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई।
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न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए आरोपी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती है।
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