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गैर इरादतन हत्या का मामला: कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल के कठोर कारावास की सजा, लगाया जुर्माना

Mon, 17 Nov 2025 05:40 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 17 Nov 2025 05:40 PM IST
सार

गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी सोहली निवासी कुलदीप को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला महेंद्रगढ़ थाने में जून 2020 में दुलोठ अहीर निवासी बिजेंद्र की शिकायत पर दर्ज हुआ था।

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Convict sentenced to 10 years rigorous imprisonment in murder case
गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी को सजा - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नारनौल के कोर्ट ने जून 2020 में महेंद्रगढ़ में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी सोहली निवासी कुलदीप को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी कुलदीप को गैर इरादतन हत्या के मामले में धारा 304(I) आईपीसी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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यह मामला महेंद्रगढ़ थाने में जून 2020 में दुलोठ अहीर निवासी बिजेंद्र की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत में बताया गया था कि तेज रफ्तार से बाइक चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद, कुलदीप, सोनू और अन्य उनके घर आए और मारपीट की। इसी दौरान कुलदीप ने अपने अवैध हथियार से गोली चलाई, जो शिकायतकर्ता की मां संतरा के पेट में लगी और उनकी मौत हो गई। 
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पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और अवैध हथियार व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में पेश किए। न्यायालय में सुनवाई के दौरान सहायक जिला न्यायवादी दिलावर ने अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी कुलदीप को 10 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।
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