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Mahendragarh-Narnaul News: जातिसूचक गाली व मारपीट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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नारनौल। एडीजे हर्षाली चौधरी ने नांगल नूनिया निवासी सतीश उर्फ शप्पू की जमानत खारिज कर दी। उस पर जातिसूचक गाली व मारपीट का आरोप है। यह मामला 14 मार्च को नांगल चौधरी थाने में दर्ज हुआ।
शिकायतकर्ता पवन ने बताया कि 9 मार्च को सतीश, लाली, धर्मवीर व अन्य ने उसे एचपी पेट्रोल पंप के पास रोका। उन्होंने जातिसूचक गाली देकर लोहे की रॉड, सरिया व चक्र से हमला किया। पवन बेहोश होने पर पीजीआईएमएस, रोहतक रेफर किया गया। आरोपी के वकील ने 25 जुलाई से हिरासत में होने और बरामदगी न होने का तर्क दिया।
शिकायतकर्ता के वकील ने आरोपी को आदतन अपराधी बताया, गंभीर चोटें पहुंचाने की बात कही। अदालत ने आरोपों को गंभीर माना। जांच अभी जारी है और सह-आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी साफ नहीं है।
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शिकायतकर्ता पवन ने बताया कि 9 मार्च को सतीश, लाली, धर्मवीर व अन्य ने उसे एचपी पेट्रोल पंप के पास रोका। उन्होंने जातिसूचक गाली देकर लोहे की रॉड, सरिया व चक्र से हमला किया। पवन बेहोश होने पर पीजीआईएमएस, रोहतक रेफर किया गया। आरोपी के वकील ने 25 जुलाई से हिरासत में होने और बरामदगी न होने का तर्क दिया।
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शिकायतकर्ता के वकील ने आरोपी को आदतन अपराधी बताया, गंभीर चोटें पहुंचाने की बात कही। अदालत ने आरोपों को गंभीर माना। जांच अभी जारी है और सह-आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी साफ नहीं है।
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