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Mahendragarh-Narnaul News: कैंटर चालक पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा

Mon, 27 Nov 2023 11:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Mon, 27 Nov 2023 11:58 PM IST
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Canter driver booked under Animal Cruelty Act,

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महेंद्रगढ़। गांव बुचावास से गुजर रहे 152डी पर रविवार सुबह करीब चार बजे गोवंशों से भरे कैंटर को किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी। इसमें चार गाय और दो बछड़े मर गए थे। हादसे में कैंटर चालक और उसका सहयोगी घायल हो गया था। मामले में पुलिस ने करनाल के इंद्री निवासी खलासी नवाब और चालक इरशाद के खिलाफ पशू क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही कैंटर में टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार कैंटर में 13 गाय व दो बछड़ों को ठूंसकर भरा गया था। हाईवे पर रविवार की सुबह चार बजे आगे चल रहे एक ट्राले ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे कैंटर को उससे टकरा गया था। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने 112 काल करके पुलिस को सूचना दी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल गोवंश को आसपास की गोशालाओं में पहुंचाया था।
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वहीं, दूसरी ओर कैंटर के खलासी नवाब निवासी वार्ड नंबर 13 इंद्री जिला करनाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह कैंटर पर बतौर खलासी तैनात है। इसी गाड़ी पर उसका बड़ा भाई इरशाद चालक तैनात है। गत 25 नवंबर को वह लुधियाना पंजाब से अमेरिकन नस्ल के गाय और बछड़े लेकर चले थे। जब 26 नवंबर को सुबह करीब चार बजे वह 152 डी पर बुचावास के नजदीक पहुंचे तो गाड़ी के आगे एक ट्राला जा रहा था, जिसने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके कारण कैंटर उस ट्राले में जा लगी। हादसे में वह तथा इरशाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने अज्ञात ट्राला चालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने नवाब की शिकायत पर अज्ञात ट्राला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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