फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Ban on manufacture, sale and use of firecrackers

पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध

Fri, 14 Oct 2022 12:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 14 Oct 2022 12:00 AM IST
विज्ञापन
Ban on manufacture, sale and use of firecrackers
नारनौल। उपायुक्त डॉ. जयकृष्ण आभीर ने पटाखों के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2023 तक रहेगा। उपायुक्त ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर धारा 144 भी लागू कर दी है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों, बुजुर्गों, श्वसन और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अक्तूबर से जनवरी तक राज्य में वायु प्रदूषण चरम पर होता है। ऐसे में पटाखे फोड़ने से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। पटाखे न हवा में धातु के कणों, विषाक्त पदार्थों और हानिकारक गैसों को छोड़ते हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव और सरकार के निर्देश पर धारा 144 के तहत ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड महेंद्रगढ़ को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त, सभी उपमंडल पदाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडी एंड पीओएस, डीएसपी, ईओ, सचिव, नगर परिषद, समितियां, सभी पुलिस स्टेशनों के एसएचओएस, अग्निशमन अधिकारी और अन्य अग्निशमन कार्यालय के कर्मचारी इस आदेश को लागू करवाएंगे। समय-समय पर छापा मारकर कार्रवाई करेंगेे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed