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पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध
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नारनौल। उपायुक्त डॉ. जयकृष्ण आभीर ने पटाखों के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2023 तक रहेगा। उपायुक्त ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर धारा 144 भी लागू कर दी है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों, बुजुर्गों, श्वसन और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अक्तूबर से जनवरी तक राज्य में वायु प्रदूषण चरम पर होता है। ऐसे में पटाखे फोड़ने से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। पटाखे न हवा में धातु के कणों, विषाक्त पदार्थों और हानिकारक गैसों को छोड़ते हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव और सरकार के निर्देश पर धारा 144 के तहत ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड महेंद्रगढ़ को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करने के आदेश दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त, सभी उपमंडल पदाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडी एंड पीओएस, डीएसपी, ईओ, सचिव, नगर परिषद, समितियां, सभी पुलिस स्टेशनों के एसएचओएस, अग्निशमन अधिकारी और अन्य अग्निशमन कार्यालय के कर्मचारी इस आदेश को लागू करवाएंगे। समय-समय पर छापा मारकर कार्रवाई करेंगेे।
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उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों, बुजुर्गों, श्वसन और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अक्तूबर से जनवरी तक राज्य में वायु प्रदूषण चरम पर होता है। ऐसे में पटाखे फोड़ने से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। पटाखे न हवा में धातु के कणों, विषाक्त पदार्थों और हानिकारक गैसों को छोड़ते हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव और सरकार के निर्देश पर धारा 144 के तहत ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड महेंद्रगढ़ को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करने के आदेश दिए गए हैं।
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पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त, सभी उपमंडल पदाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडी एंड पीओएस, डीएसपी, ईओ, सचिव, नगर परिषद, समितियां, सभी पुलिस स्टेशनों के एसएचओएस, अग्निशमन अधिकारी और अन्य अग्निशमन कार्यालय के कर्मचारी इस आदेश को लागू करवाएंगे। समय-समय पर छापा मारकर कार्रवाई करेंगेे।
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