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रोड जाम करने के केस में सात साल बाद सभी 17 आरोपी बरी

Sat, 06 Feb 2021 12:08 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 06 Feb 2021 12:08 AM IST
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all accused relive
कनीना। मंडी टी-प्वाइंट कनीना चौक पर 2014 में सड़क पर जाम लगाने के आरोप में 17 लोगों के खिलाफ कनीना कोर्ट में चल रहे मामले में न्यायालय ने सभी लोगों को बरी कर दिया है। जेएमआईसी प्रवीण कुमार की अदालत ने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया।
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अधिवक्ता राजेश यादव, संदीप यादव, योगेश गुप्ता व ओपी रामबास ने बताया कि वर्ष 2014 में कनीना निवासी देशराज की मौत के मामले को लेकर कस्बे के मंडी टी-प्वाइंट पर कस्बे वासियों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ सड़क पर जाम लगाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें कस्बावासी धर्मपाल, महेश कुमार, विक्रम, पंचम, कमल, प्रदीप उर्फ बलिया, अजीत, वेदप्रकाश, थान सिंह, श्रीभगवान महाश्य, महावीर, मनीष, मोनू, संजीत, सुमेर, शिल्लू व संजय के नाम शामिल थे। सड़क पर जाम लगाने के आरोप में 17 नामजद लोगों के अलावा 100 से 125 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अधिवक्ता राजेश यादव, संदीप यादव, योगेश गुप्ता व ओपी रामबास ने संयुक्त रूप से कनीना कोर्ट में उनकी निशुल्क में पैरवी की। शुक्रवार को जेएमआईसी प्रवीण कुमार की अदालत ने सुनवाई पूरी कर सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
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यह था मामला
कनीना के वार्ड 5 का निवासी देशराज अटेली रोड पर अपना होटल चलाता था। एक विवाद में कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। इन लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध जताया था।
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