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Mahendragarh-Narnaul News: लेनदेन के दीवानी विवाद मामले में 8 साल बाद आया याचिककर्ता के हक में फैसला

Wed, 28 Jan 2026 11:26 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 28 Jan 2026 11:26 PM IST
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After 8 years, the decision in favor of the petitioner in the civil dispute case related to the transaction was given.
नारनौल। साल 2015 के एक दीवानी मामले में अदालत ने 2018 में एक फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने 2018 में ही अपर कोर्ट में एक अपील दायर की थी। अब करीब 8 साल सुनवाई करते हुए एडीजे ने याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुनाया है।
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जानकारी के अनुसार गांव दनचौली के अजय सिंह ने लेनदेन के एक दीवानी विवाद के चलते 14 अप्रैल 2015 को महाराणा प्रताप नगर निवासी मुन्नालाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके तहत मुन्नालाल को कोर्ट की ओर से एक समन भी जारी हुआ था।
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मुन्नालाल को समन प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा बताया गया। इस मामले में 13 नवंबर 2018 को एक तरफा सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट ने अजय सिंह के हक में फैसला सुनाया था।
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उक्त कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ मुन्नालाल ने एडीजे की कोर्ट में 4 दिसंबर 2018 को एक अपील दायर कर दी। इस पर करीब 8 साल सुनवाई करते हुए जाली शपथ पत्र को आधार मानते हुए एडीजे नितिन राज ने मुन्नालाल के हक में फैसला सुनाया है।
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