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नियम 134 ए के तहत दाखिला तिथि बढ़ी, पर चिंतित अभिभावक कभी अधिकारियों तो कभी स्कूलों का लगाते रहे चक्कर

Fri, 24 Dec 2021 11:57 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 24 Dec 2021 11:57 PM IST
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Admission date extended under Rule 134A, but worried parents sometimes kept circling the authorities and sometimes schools
नियम 134ए के तहत दाखिला नहीं देने की शिकायत एसडीएम को देने के बाद लघु सचिवालय से बाहर निकलते अभिभाव? - फोटो : Narnol
नियम 134ए के तहत निजी स्कूल में दाखिले के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाने से अभिभावक एवं बच्चों को राहत मिली है। निजी स्कूलों से लेकर बीईओ व एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद भी कई अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा पाए थे।
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बता दें की नियम 134ए के तहत शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों में बच्चों की संख्या के हिसाब से अलॉटमेंट जारी की थी। लेकिन निजी स्कूल संचालकों ने सरकार पर फंड न देने का हवाला देते हुए दाखिला देने से मना कर दिया। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा वीरवार को दाखिला नहीं देने वाले स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर दाखिले के आदेश दिए थे, लेकिन अंतिम दिन भी अभिभावकों को राहत नहीं मिली।
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एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर लगाई गुहार
शुक्रवार को निजी स्कूलों में दाखिला न होने के कारण करीब 40 अभिभावक डीईईओ व बीईओ से मिले। शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों को दाखिले करने के नोटिस देने के बाद अभिभावक स्कूलों में पहुंच, लेकिन शुक्रवार को भी राहत नहीं मिली।
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अभिभावकों ने लगाया आरोप
कविता, विकास, राजेश कुमार, मुकेश कुमार, प्रीति, संजय कुमार, हरिओम, मनोज, शेरसिंह, मानसी, संदीप कुमार, कृष्ण कुमार, लक्खी चौहान, भास्कर, सरिता, राजबीर सिंह, राजेश, दर्शव, कृष्ण कुमार, विजय सैनी सहित अन्य अभिभावकों ने बताया कि बीईओ की तरफ से दाखिला बिना किसी शुल्क करने के लिए कहा गया है। स्कूल प्रबंधक दाखिले के लिए 15 से 18 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं। अभिभावक बार-बार बीईओ अधिकारी तथा स्कूल के बीच चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो रहा हैं। समस्या को लेकर एसडीएम और सीएम विंडो पर शिकायत दी गई है।

26 को सीएम के साथ बैठक के बाद होगा निर्णय
अभिभावक जब एसडीएम कार्यालय में एसडीएम से मिले तथा समस्या के समाधान की मांग उठाई तो एसडीएम ने कहा कि 26 दिसंबर को निजी स्कूल संचालकों और सीएम की वार्ता बैठक के उपरांत ही आगामी निर्णय लिया जाएगा।

 नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों द्वारा बच्चों का दाखिला नहीं करने पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी विजें

नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों द्वारा बच्चों का दाखिला नहीं करने पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी विजें- फोटो : Narnol

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