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निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण लागू

Mon, 17 Jan 2022 12:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 17 Jan 2022 12:00 AM IST
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75 percent reservation implemented for the youth of the state in private sector jobs
नारनौल। प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण शनिवार से लागू कर दिया गया है। हालांकि यह आरक्षण केवल 30 हजार तक नौकरियों में लागू किया गया है। मगर आरक्षण लागू होने से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए बेरोजगारों के साथ-साथ कंपनियों को भी सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद कंपनी अपनी रिक्तियों के हिसाब से युवाओं का चयन करेंगी। आरक्षण लागू होने से बेरोजगार युवाओं में रोजगार मिलने की आस जगी है। ऐसे में अगर प्रदेश के युवाओं को आरक्षण के हिसाब से रोजगार मिलेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश की बेरोगजारी दर में सुधार आएगा, क्योंकि एक सर्वे में देश में सबसे अधिक बेरोजगार हरियाणा प्रदेश में है। इस प्रकार यह कानून प्रदेश सरकार के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा।
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रोजगार के लिए युवाओं को करना होगा पोर्टल पर पंजीकरण
आरक्षण का लाभ लेने के लिए युवाओं को सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसी पोर्टल पर कंपनी भी अपना पंजीकरण करवाएगी। इस पंजीकरण में युवाओं को सभी प्रकार जानकारी देनी होगी। इसी जानकारी के आधार पर कंपनियां उनका चयन करेगी। इस आरक्षण कानून में प्रदेश में स्थापित कंपनियों को हर प्रकार की जानकारी सरकार को देनी होगी। अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी इस कानून में प्रावधान किया गया है। पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो चुकी है।
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