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Mahendragarh-Narnaul News: नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में 20 वर्ष का कारावास

Fri, 23 Aug 2024 01:48 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 23 Aug 2024 01:48 AM IST
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20 years imprisonment for kidnapping and raping a minor
नारनौल। नाबालिग पीड़िता का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 1 लाख 70 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वीरवार को केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी झज्जर के बहु झोलरी निवासी शमशेर को दोषी करार देकर धारा 363 आईपीसी के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा, धारा 366-ए आईपीसी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 1 लाख 70 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। 29 नवंबर 2019 को नाबालिग पीड़िता के परिजन के बयान पर थाना कनीना में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग पीड़िता को जबरन अपने साथ ले जाने के आरोप थे। इस संबंध में थाना कनीना में संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। इसके बाद नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। मामले की सुनवाई केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी की और दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना गया। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए दोषी को उक्त मामले में उपरोक्त सजा के आदेश किए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा द्वारा जिला महेंद्रगढ़ के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें।
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