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आरटीई एक्ट में दाखिले का कार्यक्रम जारी, दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की मान्यता होगी रद्द
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अमर उजाला ब्यूरो
नारनौल। शिक्षा विभाग ने सत्र 2019-20 के लिए कक्षा पहली से आठवीं तक में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नियम 134 ए के तहत दाखिले का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दाखिले के दिशानिर्देशों को लेकर पत्र जारी कर दिया है। पत्र में स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार नियम में दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों के विरूद्घ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। पत्र में जिला स्तर कमेटी की सिफारिश पर संबंधित स्कूल की मान्यता भी वापिस ली जा सकती है।
यह है दाखिला कार्यक्रम-
आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे नियम 134 ए के तहत कक्षा पहली में दाखिले के लिए 18 मार्च से 20 मार्च तक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते है। कक्षा दूसरी से आठवीं के लिए 28 मार्च से चार अप्रैल तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपने आवदेन प्रस्तुत कर सकते है। सात अप्रैल को आवेदन करने वाले बच्चों का असेंसमेंट टेस्ट लिया जायेगा। दाखिले के लिए 11 अप्रैल को पहले चरण का परिणाम घोषित किया जायेगा। दाखिले के लिए पहला ड्रा 12 अप्रैल को निकाला जायेगा। ड्रा के आधार पर 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक दाखिला दिया जायेगा। यदि स्कूलों में दाखिले की सीटें रिक्त होने की स्थिति में 20 अप्रैल को दूसरा ड्रा निकाला जायेगा। इसके लिए 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दाखिले दिए जायेंगे। दूसरे चरण के ड्रा के बाद भी स्कूलों में सीट रिक्त होने पर संबंधित स्कूल जिला स्तरीय कमेटी के पास 26 अप्रैल तक दाखिले की सूची प्रस्तुत कर सकता है।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने बताया कि शिक्षा निदेशालय से दाखिले का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। इस संबंध में खंड स्तर के अधिकारियों व जिला स्तर कमेटी सदस्यों को अवगत करवाया जा चुका है।
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नारनौल। शिक्षा विभाग ने सत्र 2019-20 के लिए कक्षा पहली से आठवीं तक में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नियम 134 ए के तहत दाखिले का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दाखिले के दिशानिर्देशों को लेकर पत्र जारी कर दिया है। पत्र में स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार नियम में दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों के विरूद्घ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। पत्र में जिला स्तर कमेटी की सिफारिश पर संबंधित स्कूल की मान्यता भी वापिस ली जा सकती है।
यह है दाखिला कार्यक्रम-
आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे नियम 134 ए के तहत कक्षा पहली में दाखिले के लिए 18 मार्च से 20 मार्च तक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते है। कक्षा दूसरी से आठवीं के लिए 28 मार्च से चार अप्रैल तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपने आवदेन प्रस्तुत कर सकते है। सात अप्रैल को आवेदन करने वाले बच्चों का असेंसमेंट टेस्ट लिया जायेगा। दाखिले के लिए 11 अप्रैल को पहले चरण का परिणाम घोषित किया जायेगा। दाखिले के लिए पहला ड्रा 12 अप्रैल को निकाला जायेगा। ड्रा के आधार पर 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक दाखिला दिया जायेगा। यदि स्कूलों में दाखिले की सीटें रिक्त होने की स्थिति में 20 अप्रैल को दूसरा ड्रा निकाला जायेगा। इसके लिए 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दाखिले दिए जायेंगे। दूसरे चरण के ड्रा के बाद भी स्कूलों में सीट रिक्त होने पर संबंधित स्कूल जिला स्तरीय कमेटी के पास 26 अप्रैल तक दाखिले की सूची प्रस्तुत कर सकता है।
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जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने बताया कि शिक्षा निदेशालय से दाखिले का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। इस संबंध में खंड स्तर के अधिकारियों व जिला स्तर कमेटी सदस्यों को अवगत करवाया जा चुका है।
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