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कोर्ट के आदेश पर नगरपालिका सचिव, एमई और जेई के खिलाफ मामला दर्ज क
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अमर उजाला ब्यूरो
महेंद्रगढ़। एसडीजेएम के आदेश पर नगर पालिका महेंद्रगढ़ के सचिव रहे राजाराम, पालिका इंजीनियर चमनलाल और जूनियर इंजीनियर कृष्ण सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोपियों के खिलाफ नौ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। नगर पालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग ने 21 फरवरी को सचिव राजाराम, एमई चमनलाल, जेई कृष्ण सैनी के खिलाफ एसडीजेएम हिमांशु सिंह कोर्ट महेंद्रगढ़ में इस्तगासा दायर किया था। 22 फरवरी को एसडीजेएम ने पुलिस को उपरोक्त तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया था। आदेश के लगभग 12 दिन बाद उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
यह दी थी शिकायत
शिकायत में कहा था कि सचिव राजाराम, एमई चमन लाल, जेई कृष्ण कुमार ने मिली भगत करके सांसद कोटे से गोशाला के लिए दिए गए पांच लाख रुपये, वाल्मीकि समाज की ढाई लाख रुपये ग्रांट के लिए कार्यालय से रिपोर्ट 24 अगस्त 2018 को बनाकर उसे वेरिफाई कर दिया। एमई ने 22 अक्तूबर को और सचिव ने तीन जनवरी 2018 को कार्यभार संभाला था। मिलीभगत और सांठगांठ का अंदेशा होने पर न्यायालय ने तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी किए थे।
सचिव और एमई के खिलाफ पहले भी भ्रष्टाचार का मुकदमा है दर्ज
सचिव राजाराम और एमई सात फरवरी को किसी मामले में पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं ,जबकि विजिलेंस टीम ने मुख्यमंत्री के आदेश पर चमनलाल एमई के विरुद्ध 13 फरवरी को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत गुरुग्राम में पिछले महीने मुकदमा दर्ज किया था। निदेशक राज्य सतर्कता ब्यूरो की जांच पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री से अनुमोदन करवार कर यह मामला दर्ज करवाया था। अभी सचिव और एमई दोनों सस्पेंड चल रहे हैं।
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वर्जन
कोर्ट के आदेश पर हमने सचिव, एमई, जेई तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ 409, 511, 419, 420, 465, 467, 468, 471, 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
- सुनील कुमार, थाना प्रभारी, महेंद्रगढ़।
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महेंद्रगढ़। एसडीजेएम के आदेश पर नगर पालिका महेंद्रगढ़ के सचिव रहे राजाराम, पालिका इंजीनियर चमनलाल और जूनियर इंजीनियर कृष्ण सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोपियों के खिलाफ नौ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। नगर पालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग ने 21 फरवरी को सचिव राजाराम, एमई चमनलाल, जेई कृष्ण सैनी के खिलाफ एसडीजेएम हिमांशु सिंह कोर्ट महेंद्रगढ़ में इस्तगासा दायर किया था। 22 फरवरी को एसडीजेएम ने पुलिस को उपरोक्त तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया था। आदेश के लगभग 12 दिन बाद उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
यह दी थी शिकायत
शिकायत में कहा था कि सचिव राजाराम, एमई चमन लाल, जेई कृष्ण कुमार ने मिली भगत करके सांसद कोटे से गोशाला के लिए दिए गए पांच लाख रुपये, वाल्मीकि समाज की ढाई लाख रुपये ग्रांट के लिए कार्यालय से रिपोर्ट 24 अगस्त 2018 को बनाकर उसे वेरिफाई कर दिया। एमई ने 22 अक्तूबर को और सचिव ने तीन जनवरी 2018 को कार्यभार संभाला था। मिलीभगत और सांठगांठ का अंदेशा होने पर न्यायालय ने तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी किए थे।
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सचिव और एमई के खिलाफ पहले भी भ्रष्टाचार का मुकदमा है दर्ज
सचिव राजाराम और एमई सात फरवरी को किसी मामले में पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं ,जबकि विजिलेंस टीम ने मुख्यमंत्री के आदेश पर चमनलाल एमई के विरुद्ध 13 फरवरी को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत गुरुग्राम में पिछले महीने मुकदमा दर्ज किया था। निदेशक राज्य सतर्कता ब्यूरो की जांच पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री से अनुमोदन करवार कर यह मामला दर्ज करवाया था। अभी सचिव और एमई दोनों सस्पेंड चल रहे हैं।
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कोर्ट के आदेश पर हमने सचिव, एमई, जेई तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ 409, 511, 419, 420, 465, 467, 468, 471, 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
- सुनील कुमार, थाना प्रभारी, महेंद्रगढ़।