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सराय में 22 एकड़ भूमि पर बने मकान व चार दीवारी को गिराया
Updated Mon, 09 Jul 2018 06:13 PM IST
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कोर्ट के आदेश पर 22 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाया
अमर उजाला ब्यूरो
मंडी अटेली। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने रविवार को गांव सराय में ठाकुर जी मंदिर मिर्जापुर-बाछौद की 22 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटवया। गिरदावर पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान पटवारी सुरेन्द्र कुमार, सराय का सरपंच प्रदीप यादव, मंदिर कमेटी के सदस्य लक्ष्मीनारायण के अलावा कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
गिरदावार पृथ्वी सिंह ने बताया कि मंदिर के नीचे 44 एकड़ भूमि पड़ती है। जिसमें आधी जमीन गांव सराय व आधी मिर्जापुर बाछौद गांव की शामिल है। मिर्जापुर बाछौद की 22 एकड़ भूमि पर पिछले साल प्रशासन से कब्जा मुक्त करवाया था। रविवार को सराय गांव की 22 एकड़ भूमि से कब्जा हटवाया गया। गांव के चारों और फैली भूमि पर लगभग अधिकतर भूमि पर अस्थाई व स्थायी कब्जा किया हुआ है। एक एकड़ भूमि पर तो लोगों ने मकान बनाकर कब्जा कर रखा था तथा शेष भूमि पर इंधन व प्लाट की चार दिवार कर कब्जा किया हुआ था। प्रशासन ने जेसीबी से मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया और अस्थाई अतिक्रमण को भी हटवा दिया। पूरे दिन चली इस कार्रवाई का शुरू में कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते विरोध नहीं कर पाये तथा कब्जा कार्रवाई तेज गति से जारी रही। कब्जा हटाने का निर्देश कोर्ट ने 26 अप्रैल 2018 को सुनाया था। उसे पुलिस प्रशासन की मदद से रविवार को हटाया गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मंडी अटेली। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने रविवार को गांव सराय में ठाकुर जी मंदिर मिर्जापुर-बाछौद की 22 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटवया। गिरदावर पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान पटवारी सुरेन्द्र कुमार, सराय का सरपंच प्रदीप यादव, मंदिर कमेटी के सदस्य लक्ष्मीनारायण के अलावा कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
गिरदावार पृथ्वी सिंह ने बताया कि मंदिर के नीचे 44 एकड़ भूमि पड़ती है। जिसमें आधी जमीन गांव सराय व आधी मिर्जापुर बाछौद गांव की शामिल है। मिर्जापुर बाछौद की 22 एकड़ भूमि पर पिछले साल प्रशासन से कब्जा मुक्त करवाया था। रविवार को सराय गांव की 22 एकड़ भूमि से कब्जा हटवाया गया। गांव के चारों और फैली भूमि पर लगभग अधिकतर भूमि पर अस्थाई व स्थायी कब्जा किया हुआ है। एक एकड़ भूमि पर तो लोगों ने मकान बनाकर कब्जा कर रखा था तथा शेष भूमि पर इंधन व प्लाट की चार दिवार कर कब्जा किया हुआ था। प्रशासन ने जेसीबी से मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया और अस्थाई अतिक्रमण को भी हटवा दिया। पूरे दिन चली इस कार्रवाई का शुरू में कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते विरोध नहीं कर पाये तथा कब्जा कार्रवाई तेज गति से जारी रही। कब्जा हटाने का निर्देश कोर्ट ने 26 अप्रैल 2018 को सुनाया था। उसे पुलिस प्रशासन की मदद से रविवार को हटाया गया है।
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