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Mahendragarh-Narnaul News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष कारावास

Fri, 20 Dec 2024 11:31 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Fri, 20 Dec 2024 11:31 PM IST
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10 years imprisonment to the culprit for raping a minor
नारनौल। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा व एक लाख का जुर्माना लगाया गया।
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केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी पंकज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 21 नवंबर 2023 को पीड़िता के परिजनों के बयान पर थाना सदर महेंद्रगढ़ में मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप थे। इस संबंध में थाना सदर महेंद्रगढ़ में संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था।

इसके बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए। जांच इकाई के साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में कार्रवाई करते हुए पॉक्सो के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया था। मामले की सुनवाई केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सामने दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
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