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मां और सौतेले पिता के हत्यारे को उम्रकैद
फतेहाबाद/ब्यूरो।
Updated Tue, 29 Oct 2013 10:17 PM IST
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हरियाणा के फतेहाबाद में जिला एवं सत्र न्यायधीश एससी गोयल की अदालत ने अपनी मां व सौतेले पिता की हत्या के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने हत्यारे पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बिहार के जिला सहरसा निवासी बबलू उर्फ बाबूलाल यादव मां संगीता देवी (45) के साथ गांव कुलां में जमींदार गुरबक्श सिंह के खेत में मजदूरी का काम करता था। कुछ साल पहले बबलू के पिता की मौत हो गई।
उसकी मां संगीता देवी ने मजदूर बुढन सिंह से शादी रचा ली। इस शादी के बाद बबलू ने अपनी मां व सौतेले पिता से रंजिश रखनी शुरू कर दी। 16 फरवरी 2013 को बबलू ने अपनी मां संगीता देवी व बुढन सिंह की तेजधार हथियार से हत्या कर दी।
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पुलिस ने खेत मालिक गुरबक्श की शिकायत पर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। हत्या के बाद बबलू कुलां में छिप गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश एससी गोयल की अदालत ने बबलू को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत ने हत्यारे पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बिहार के जिला सहरसा निवासी बबलू उर्फ बाबूलाल यादव मां संगीता देवी (45) के साथ गांव कुलां में जमींदार गुरबक्श सिंह के खेत में मजदूरी का काम करता था। कुछ साल पहले बबलू के पिता की मौत हो गई।
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उसकी मां संगीता देवी ने मजदूर बुढन सिंह से शादी रचा ली। इस शादी के बाद बबलू ने अपनी मां व सौतेले पिता से रंजिश रखनी शुरू कर दी। 16 फरवरी 2013 को बबलू ने अपनी मां संगीता देवी व बुढन सिंह की तेजधार हथियार से हत्या कर दी।
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पुलिस ने खेत मालिक गुरबक्श की शिकायत पर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। हत्या के बाद बबलू कुलां में छिप गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश एससी गोयल की अदालत ने बबलू को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।