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स्वाइन फ्लू की पुष्टि की तो रद होगा लाइसेंस
अमर उजाला फरीदाबाद
Updated Tue, 03 Dec 2013 11:02 PM IST
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स्वाइन फ्लू संभावित मरीजों की जानकारी समेत जांच के लिए सैंपल अब विभाग में भेजने होंगे जिससे निजी अस्पताल की रिपोर्ट विभाग आसानी से क्रॉस चेक कर सकेगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना अब स्वाइन फ्लू की पुष्टि करना और मौत का कारण फ्लू बताना निजी अस्पतालों और प्रेक्टिशनरों को भारी पड़ेगा। ऐसा करने पर उनके लाइसेंस रद्द होंगे।
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निजी अस्पतालों की मनमानी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है, ताकि वे इसकी पुष्टि करके दहशत न फैला सकें। शहर के सभी अस्पतालाें को स्वाइन फ्लू संभावित मरीजों की जानकारी समेत जांच के लिए सैंपल भी विभाग में भेजने हाेंगे। इसके अलावा कोई भी निजी अस्पताल या डॉक्टर स्वाइन फ्लू होने पर मरीज को दवा नहीं दे सकेगा। ऐसे सभी मरीजों के लिए दवा केवल बीके अस्पताल से ही लेनी होगी। देखा गया है कि ज्यादा पुष्टि करके ये अस्पताल दहशत फैलाते हैं और फिर लोगों को डराकर उनकी जेब ढीली करते हैं।
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विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर नोटीफाइएबल बीमारी की पुष्टि कोई निजी अस्पताल करता है तो विभाग उस संस्थान विशेष का लाइसेंस रद करने का अधिकार रखता है। सिविल सर्जन डॉ. रामेंद्र सिंह ने बताया कि स्वाइन फ्लू को लेकर सभी आवश्यक निर्देश निजी अस्पतालों को दिए जा रहे हैं। इस बीमारी पर सभी कार्रवाई बीके अस्पताल द्वारा की जाएगी।
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वर्ष 2012 में जिले में स्वाइन फ्लू से चार मौतें सामने आई थीं। इन सभी की पुष्टि निजी अस्पतालों ने की थी। इन पर जब विभाग ने जांच की तो इन मौतों का कारण स्वाइन फ्लू नहीं निकला।