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Kurukshetra News: कनाडा भेजने के नाम पर महिला ने हड़पे थे 7.57 लाख, तीन साल कठोर कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 03 Mar 2024 01:50 AM IST
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Woman had grabbed Rs 7.57 lakh in the name of sending it to Canada, three years rigorous imprisonment
कुरुक्षेत्र। ढाई साल पहले स्टडी वीजा पर कनाडा भेजने के नाम पर 7.57 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाली महिला आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पूजा महाजन निवासी खरड़ जिला मोहाली को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। दोषी ने शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये में स्टडी वीजा पर कनाडा भेजने का झांसा देकर धोखाधड़ी की थी।
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थाना सदर थानेसर में 25 नवंबर 2021 को दर्ज शिकायत में राजबीर कौर निवासी वशिष्ठ काॅलोनी ने बताया था कि उसने उच्च शिक्षा के लिए कनाडा जाने के लिए आई-एब्रॉड एजुकेशन इमीग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की एमडी पूजा महाजन से संपर्क किया था। पूजा महाजन ने उसे विदेश कनाडा की अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई का खर्चा 10 लाख रुपये बताया था। विश्वास करके उसने पूजा महाजन को कागजात के साथ विभिन्न तारीख में सात लाख 7859 रुपये बैंक खाते तथा 50 हजार रुपये नकद दिए थे। करीब चार महीने बाद भी जब उसने उसे बाहर नहीं भेजा और रुपया लौटाने से भी इनकार कर दिया था। शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच करते हुए पूजा को छह अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। सहायक जिला न्यायवादी भगवंत सिंह ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन गर्ग की अदालत ने पूजा महाजन को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 419 व 420 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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