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Kurukshetra News: चूरापोस्त के साथ पकड़े गए दोषी को दो साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 13 Nov 2024 02:31 AM IST
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Two years imprisonment to the culprit caught with sawdust
कुरुक्षेत्र। चूरापोस्त के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी जश्नप्रीत उर्फ जश्न निवासी नलवी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी के कब्जे से ढाई किलो चूरापोस्त बरामद हुआ था। एंटी नारकोटिक्स सेल को 13 फरवरी 2020 को गश्त करते हुए सूचना मिली थी कि जश्न चूरापोस्त बेचने का धंधा करता है। आज भी आरोपी अपनी बुलेट बाइक पर अपने गांव से चूरापोस्त बेचने के लिए शाहाबाद आ रहा था। सूचना पर टीम ने मारकंडा के पुराना पुल सर्विस लेन से आरोपी को बाइक समेत ही दबोचा था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से ढाई किलो चूरापोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के खिलाफ थाना शाहाबाद में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
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जिला उप-न्यायवादी दीपक अग्रवाल ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जश्नप्रीत उर्फ जश्न को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को चार माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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