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Kurukshetra News: बाइक और मोबाइल छीनने के दोषी को दो-दो साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Aug 2023 02:56 AM IST
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Two years imprisonment for the culprit of snatching bike and mobile
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। राहगीर से बाइक व मोबाइल छीनने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है। 15 महीने पहले दोषी गोपाल उर्फ मणि निवासी वाल्मीकि माजरी व हरजीत सिंह निवासी पुराना बाजार शाहाबाद ने राहगीर से लिफ्ट लेकर वारदात को अंजाम दिया था। थाना शाहाबाद पुलिस में 14 मई 2022 को दर्ज शिकायत में सतीश कुमार निवासी प्रैल जिला अंबाला ने बताया था कि 13 जुलाई को वह अपनी एक बाइक पर गांव संभालखी से गांव जंधेड़ा जा रहा था। रास्ते में नौ गजा पीर के पास उससे दो युवकों ने लिफ्ट मांगी थी। उसने उनको शाहाबाद- बराडा रोड पर छोड़ने के लिए अपनी बाइक बैठा लिया था। करीब रात आठ बजे वह शुगर मिल के पास पहुंचे तो उसने किसी काम के लिए बाइक रोकी थी। इस दौरान आरोपी उसकी बाइक और मोबाइल लेकर कर भाग गए थे। शिकायत पर थाना शाहाबाद में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। जिला न्यायवादी राजबीर सिंह ने बताया मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी गोपाल व हरजीत सिंह को दोषी करार देते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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