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Kurukshetra News: चार क्विंटल चूरा पोस्त रखने पर दो को 15 साल का कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:27 AM IST
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Two sentenced to 15 years rigorous imprisonment for possessing four quintals of poppy husk.
कुरुक्षेत्र। एनडीपीएस एक्ट अदालत ने चार क्विंटल एक किलो चूरा पोस्त रखने के दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें 15-15 साल की कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना न भरने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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जिला न्यायवादी जयमल ने बताया कि मामला 29 जनवरी 2021 का है। अपराध अन्वेषण शाखा-एक की टीम तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जसपाल सिंह के मार्गदर्शन में अपराध की तलाश और गश्त के लिए कैंची चौक पिहोवा में मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नशीला पदार्थ लेकर एक कैंटर वहां से गुजरने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पुलिस चौकी गुमथला गढ़ू के पास नाकाबंदी कर विजय कुमार निवासी रोपडु जिला मंडी हिमाचल प्रदेश और गुरमुख उर्फ कोका निवासी गांव लुखी को कैंटर समेत काबू किया। पुलिस द्वारा कैंटर की तलाशी लेने पर उसमें से चार क्विंटल एक किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना पिहोवा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश किया।
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मामले की नियमित सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। 26 अगस्त को अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत दोनों को 15-15 साल की कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में छह-छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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