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Kurukshetra News: हलवाई की हत्या में नाबालिग समेत दो दोषी करार, एक को उम्र कैद की सजा
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कुरुक्षेत्र/पिहोवा। पांच साल पहले हलवाई की हत्या करने के मामले में नाबालिग सहित दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। इसमें शामिल आकाशदीप उर्फ निक्की निवासी पिहोवा को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पिहोवा निवासी दूसरे दोषी को नाबालिग होने के कारण अभिरक्षा में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। 21 साल उम्र होने पर उसे सजा सुनाई जाएगी।
थाना पिहोवा में आठ अगस्त 2019 को दिए बयान में मान सिंह निवासी पिहोवा ने बताया था कि उसका छोटा भाई ध्यान सिंह उर्फ गुल्लू हलवाई का काम करता था। सात अगस्त की शाम उसका भाई ध्यान सिंह अपने साथी हरविंद्र सिंह, हरमीत सिंह, सोमबीर, निशांक व एक अन्य के साथ हुडा पार्क में बैठकर शराब पी रहे थे। उसी समय आकाशदीप उनके पास आकर बैठ गया, जिसे लेकर उसके भाई के साथ आकाशदीप के साथ कहासुनी व गाली-गलौज हो गई। अगली सुबह उसके भाई का शव खून से लथपथ पार्क में मिला था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आकाशदीप व नाबालिग को गिरफ्तार किया था।
उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश हेमराज की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आकाशदीप व नाबालिग को दोषी करार देते हुए आकाशदीप को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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थाना पिहोवा में आठ अगस्त 2019 को दिए बयान में मान सिंह निवासी पिहोवा ने बताया था कि उसका छोटा भाई ध्यान सिंह उर्फ गुल्लू हलवाई का काम करता था। सात अगस्त की शाम उसका भाई ध्यान सिंह अपने साथी हरविंद्र सिंह, हरमीत सिंह, सोमबीर, निशांक व एक अन्य के साथ हुडा पार्क में बैठकर शराब पी रहे थे। उसी समय आकाशदीप उनके पास आकर बैठ गया, जिसे लेकर उसके भाई के साथ आकाशदीप के साथ कहासुनी व गाली-गलौज हो गई। अगली सुबह उसके भाई का शव खून से लथपथ पार्क में मिला था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आकाशदीप व नाबालिग को गिरफ्तार किया था।
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उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश हेमराज की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आकाशदीप व नाबालिग को दोषी करार देते हुए आकाशदीप को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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