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मोबाइल छीनने के दो दोषियों को पांच साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 02 Oct 2022 02:15 AM IST
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Two convicts of mobile snatching sentenced to five years
कुरुक्षेत्र। एक साल पहले मोबाइल छीनने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सतनारायण उर्फ सत्तू वासी साधु मंडी व सन्नी वासी लायलपुर बस्ती थानेसर पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी राम गोपाल ने बताया कि 11 जुलाई 2021 को कृष्ण चंद वासी सेक्टर-7 ने थाना शहर थानेसर पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि वह अपने मकान के बाहर ही पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठा था। उसी समय एक बाइक पर दो युवक आए और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए थे। शिकायत पर मामला दर्ज करके अपराध अन्वेषण शाखा-एक ने जांच करते हुए 25 जुलाई को आरोपी सतनारायण व सन्नी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. रजनीश शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सतनारायण व सन्नी को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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