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Kurukshetra News: छीनाझपटी के दो दोषियों को पांच-पांच साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 24 Apr 2024 05:02 AM IST
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Two accused of snatching were imprisoned for five years each
कुरुक्षेत्र। दो साल पहले युवक से मोबाइल छीनने के आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी नवाब सिंह व साहब सिंह उर्फ काका निवासी तलहेड़ी को पांच-पांच साल कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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थाना कृष्णा गेट में एक जून 2022 को दर्ज शिकायत में अक्षय पुरवाल निवासी दीदार नगर ने बताया था कि वह अपने घर से मलिक मेडिकल हाल की तरफ जा रहा था। अपने मोबाइल पर बात करते हुए वह कल्याण नगर की गली नंबर-सात के पास पहुंचा तो बाइक पर आए युवक उसका मोबाइल छीनकर भाग गए थे। हालांकि उसने उनका पीछा भी किया था मगर आरोपी भागने में कामयाब हो गए थे। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच सीआईए-दो ने करते हुए 18 जून 2022 को आरोपी नवाब सिंह व साहब सिंह उर्फ काका को गिरफ्तार करके वारदात में प्रयोग बाइक व छीना गया मोबाइल बरामद किया था।
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जिला न्यायवादी मैनपाल ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीना झपटी के आरोपी नवाब सिंह व साहब सिंह को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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