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Kurukshetra News: नशीला पदार्थ रखने के दो दोषियों को 10-10 वर्ष कैद
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी संजीव कुमार उर्फ संजू निवासी बीटा व ललित उर्फ लल्ली निवासी पतरेहडी जिला अंबाला का रहने वाला है।
जिला न्यायवादी ने बताया कि सात सितंबर 2017 को अपराध अन्वेषण शाखा एक के सहायक उप निरीक्षक विरेंद्र सिंह व मुख्य सिपाही नवदीप सिंह की टीम अपराध तलाश में जिंदल चौक पर मौजूद थी। पुलिस टीम को मोटरसाइकिल पर दो युवक उमरी चौक पर आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम ने शक के आधार पर काबू किया। उनकी पहचान उक्त युवकों के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा उनकी तलाशी लेने पर आरोपियों से 35 किलो गांजा बरामद हुआ था।
आरोपियों के खिलाफ थाना सदर थानेसर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को अदालत में पेश करके कारागार भेज दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उक्त सजा सुनाई।
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जिला न्यायवादी ने बताया कि सात सितंबर 2017 को अपराध अन्वेषण शाखा एक के सहायक उप निरीक्षक विरेंद्र सिंह व मुख्य सिपाही नवदीप सिंह की टीम अपराध तलाश में जिंदल चौक पर मौजूद थी। पुलिस टीम को मोटरसाइकिल पर दो युवक उमरी चौक पर आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम ने शक के आधार पर काबू किया। उनकी पहचान उक्त युवकों के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा उनकी तलाशी लेने पर आरोपियों से 35 किलो गांजा बरामद हुआ था।
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आरोपियों के खिलाफ थाना सदर थानेसर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को अदालत में पेश करके कारागार भेज दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उक्त सजा सुनाई।
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