फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Two accused of drug possession were sentenced to 10 years each.

Kurukshetra News: नशीला पदार्थ रखने के दो दोषियों को 10-10 वर्ष कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 01 Mar 2025 12:56 AM IST
विज्ञापन
Two accused of drug possession were sentenced to 10 years each.
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी संजीव कुमार उर्फ संजू निवासी बीटा व ललित उर्फ लल्ली निवासी पतरेहडी जिला अंबाला का रहने वाला है।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी ने बताया कि सात सितंबर 2017 को अपराध अन्वेषण शाखा एक के सहायक उप निरीक्षक विरेंद्र सिंह व मुख्य सिपाही नवदीप सिंह की टीम अपराध तलाश में जिंदल चौक पर मौजूद थी। पुलिस टीम को मोटरसाइकिल पर दो युवक उमरी चौक पर आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम ने शक के आधार पर काबू किया। उनकी पहचान उक्त युवकों के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा उनकी तलाशी लेने पर आरोपियों से 35 किलो गांजा बरामद हुआ था।
विज्ञापन

आरोपियों के खिलाफ थाना सदर थानेसर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को अदालत में पेश करके कारागार भेज दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उक्त सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed