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Kurukshetra News: 4.5 किलो अफीम के साथ पकड़े गए ट्रक चालक को 10 साल की सजा, दो साथी बरी
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कुरुक्षेत्र। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट ने चार किलो 500 ग्राम अफीम की तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह को एनडीपीएस की धारा 18 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने सुनवाई करते हुए 10 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
18 जनवरी 2022 को थानेसर सदर थाना की टीम ने पिपली चौक पर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करत हुए न्यू मोगा पंजाबी ढाबा के पास खड़े ट्रक की हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के पलासी कलां गांव निवासी ट्रक चालक अमरजीत सिंह की मौजूदगी में तलाशी ली। ट्रक के केबिन से दो पॉलीथिन में 4.5 किलो अफीम बरामद हुई।
पुलिस ने अमरजीत सिंह की निशानदेही पर सोलन जिले के धांग तपप्रिया गांव निवासी चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी और असम के दो आरोपियों आशिफ अली को भी गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने सबूतों, गवाहों व एफएसएल रिपोर्ट और रिकवरी प्रक्रिया की जांच के बाद फैसला सुनाते हुए अमरजीत सिंह दोषी करार दिया गया। चरणजीत सिंह और जलील अली को बरी कर दिया गया।
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18 जनवरी 2022 को थानेसर सदर थाना की टीम ने पिपली चौक पर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करत हुए न्यू मोगा पंजाबी ढाबा के पास खड़े ट्रक की हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के पलासी कलां गांव निवासी ट्रक चालक अमरजीत सिंह की मौजूदगी में तलाशी ली। ट्रक के केबिन से दो पॉलीथिन में 4.5 किलो अफीम बरामद हुई।
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पुलिस ने अमरजीत सिंह की निशानदेही पर सोलन जिले के धांग तपप्रिया गांव निवासी चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी और असम के दो आरोपियों आशिफ अली को भी गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने सबूतों, गवाहों व एफएसएल रिपोर्ट और रिकवरी प्रक्रिया की जांच के बाद फैसला सुनाते हुए अमरजीत सिंह दोषी करार दिया गया। चरणजीत सिंह और जलील अली को बरी कर दिया गया।
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