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Kurukshetra News: चूरापोस्त रखने के दोषी को तीन साल का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Apr 2025 01:45 AM IST
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Three years imprisonment to the accused of possessing opium
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी राहुल उपाध्याय वासी वासीपुर जिला रोहताश बिहार को दोषी ठहराते हुए तीन साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जिला न्यायवादी ने बताया कि चार नवंबर 2018 को डिटेक्टिव स्टाफ के उप निरीक्षक सुभाष चंद की टीम अपराध तलाश के संबंध में पूजा कट पर मौजूद रही। तभी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर राहुल उपाध्याय वासी वासीपुर जिला रोहताश बिहार को पैराकिट पीपली के पास से काबू किया था।
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तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 15 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ थाना सदर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
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मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अब अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 (बी) के तहत तीन साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में चार माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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