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नाबालिग को भगाने के मुख्य दोषी को तीन वर्ष की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Jan 2022 01:45 AM IST
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Three years imprisonment for the main culprit of escaping a minor, Kurukshetra
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। तीन साल पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी की नीयत से भगा ले जाने के मामले में अदालत ने मुख्य दोषी सहित उसके अन्य साथी को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने मुख्य दोषी ललित कौशिक को तीन साल की कैद और सहयोगी नीरज कुमार को दो साल कैद की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 28 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति ने थाना केयूके पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसके पास दो बेटियां हैं। उसकी 13 साल की बेटी को एक युवक शादी करने की नीयत से घर से भगा कर ले गया है। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने नाबालिग को दिल्ली से बरामद कर लिया था और धारा 164 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे। मामले में जांच के बाद पोक्सो एक्ट की धारा 8/18 लगाई गई थी। 31 जनवरी 2019 को मामले के मुख्य आरोपी ललित कौशिक और सहयोगी नीरज कुमार को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
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मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए 19 जनवरी को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोनों आरोपी ललित कौशिक तथा नीरज कुमार का दोषी करार दिया। अदालत ने दोष ललित कौशिक को पोक्सो अधिनियम के तहत तीन साल कैद और तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को डेढ़ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं मामले के दूसरे दोषी नीरज को दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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