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Kurukshetra News: अवैध रूप से दवाइयां रखने के दोषी को तीन साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 12 Mar 2023 01:45 AM IST
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Three years imprisonment for illegal drug possession
कुरुक्षेत्र। बगैर लाइसेंस व परमिट के दवाइयां रखने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि सितंबर 2012 में तत्कालीन सिविल सर्जन की शिकायत पर जिला दवा नियंत्रक की टीम ने सुशील कुमार निवासी बीएनसी कॉलोनी पिपली के मकान पर छापामारी की थी। इस छापामारी के दौरान आरोपी के घर से 27 प्रकार की अंग्रेजी दवाइयां बरामद हुई थीं। मौके पर आरोपी पकड़ी गई दवाइयों का कोई भी लाइसेंस व परमिट पेश नहीं कर पाया था। उसके खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया था।
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मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर अवैध रूप से दवाइयां रखने वाले सुशील कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 27बी दवा व सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत तीन साल साधारण कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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